नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी

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नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी

रायबरेली।

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-1/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर रायबरेली अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर-प्रदेश शासन, राज्य कर अनुभाग-5 के शासनादेश के क्रम में प्रदेश में बन्द पड़े अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघुक्षमता के सिनेमा हाल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण, पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों के भवन की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों, प्रदेश में बन्द पड़े एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति में पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों, व्यवसायिक गतिविधियों सहित/रहित न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण जिन जनपदों में एक भी मल्टीफलेक्स निर्मित/संचालित नहीं है वहीं मल्टीप्लेक्स खुलवाने, जिन जनपदों में मल्टीफलेक्स निर्मित संचालित है उन जनपदों में नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि सभी बन्द छविगृह स्वामी/लाइसेन्सी/प्रबन्धक/संचालक या अन्य इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी उपरोक्त शासनादेश का लाभ उठायें एवं अन्य सहयोग व सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) जनपद रायबरेली में सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

Vikas Varta
Author: Vikas Varta

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