चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग
नई दिल्ली।

चुनाव नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। जिसके बाद आम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे।
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया। अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।










