
एकमुश्त समाधान योजना का उठाएं लाभ :सृष्टि अवस्थी

रायबरेली।
जिला प्रबंधक, अनुगम/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सृष्टि अवस्थी ने बताया कि उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित अनुविनि/मा० मनी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितों एवं वसूली में अपेक्षित गति लाने हेतु नई ’’एकमुष्त समाधान योजना’’ (ओ०टी०एस०) को 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च, 2025 तक बढाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण गृहीता को दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी छूट प्रदान की जायेगी तथा निर्धारित ऋण अवधि का ही साधारण ब्याज देय होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने कहा है कि इस योजनान्तर्गत खाता बन्द करवाने हेतु ऋण गृहीता ग्रामीण क्षेत्र के विकास खण्ड में तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) एवं शहरी क्षेत्र के ऋण गृहीता खाता बन्द करवाने हेतु शहरी क्षेत्र कार्यालय में तैनात सहायक प्रबन्धक/वसूली सहायक से सम्पर्क कर बकाया ऋण को एक मुश्त जमा कर खाता बन्द कराकर उक्त योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें।
Author: Vikas Srivastava










