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आदतन अपराधी पर की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

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आदतन अपराधी पर की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

तीन माह तक प्रतिमाह दो दिवस देनी होगी थाने में उपस्थिति

हरि शंकर पाराशर 

कटनी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने ग्राम तिलमन पुलिस थाना ढ़ीमरखेड़ा निवासी 30 वर्षीय राजू उर्फ गोलू पुत्र अमर सिंह ठाकुर के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) के तहत कार्यवाही करते हुए राजू को आगामी तीन माह तक हर माह दो दिवस पुलिस थाना ढ़ीमरखेड़ा में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया।

कलेक्टर श्री यादव ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कटनी के राजू उर्फ गोलू के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर किया है। प्रतिवेदन में राजू के खिलाफ वर्ष 2015 से अब तक एक राय होकर जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से घातक हथियार रखने, मादक पदार्थों की बिक्री करने के 8 प्रकरण तथा एनडीपीसी एक्ट का एक प्रकरण प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी पंजीबद्ध अपराध विचाराधीन है। राजू की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी किसी भी प्रकार का सुधार परिलक्षित नही हुआ। राजू का दोष सिद्ध नही हुआ है लेकिन भविष्य में राजू पुनः किसी अपराध अथवा अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न हो सकता है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने राजू को तीन माह की अवधि तक के लिए प्रतिमाह की 1 एवं 15 तारीख को ढ़ीमरखेड़ा पुलिस थाना में हाजिरी देने का सशर्त आदेश जारी किया है।

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