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अगूंठा लगवाने के बावजूद राशन न दिये जाने पर उचित दर विक्रेता के विरूद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी

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अगूंठा लगवाने के बावजूद राशन न दिये जाने पर उचित दर विक्रेता के विरूद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी

 

रायबरेली।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं से ही ई-पॉस मशीन पर अगूंठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन न दिए जाने पर कोटेदार के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई।

तहसीलदार सदर प्रज्ञा द्विवेदी ने बताया कि गया प्रसाद शुक्ला, सदस्य सलाहकार समिति, फूड कार्पाेरेशन ऑफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार मूल निवासी ग्राम पंचायत-रहवा, थाना-हरचन्दपुर द्वारा सशपथ शिकायती प्रार्थना पत्र 25 फरवरी 2025 को उपजिलाधिकारी, सदर रायबरेली को प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम पंचायत रहवां, विकास खण्ड हरचन्दपुर के उचित दर विक्रेता प्रमोद कुमार के विरूद्ध माह फरवरी, 2025 में राशन कार्डधारकों से ई-पॉस मशीन पर अगूंठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन न दिये जाने एवं राशन वितरण में घटतौली किये जाने की शिकायत की गयी, जिसकी जाँच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।

तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया कि उपर्युक्त शिकायत की जांच 25 फरवरी 2025 को गांव में जाकर की गयी। जांच आख्या उपजिलाधिकारी, सदर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा रामशंकर मिश्रा, नायब तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में अजय कुमार कुशवाहा वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान रायबरेली, प्रदीप कुमार मिश्रा पूर्ति निरीक्षक हरचन्दपुर/अमावां एवं अरविन्द कुमार सिंह राजस्व निरीक्षक रहवां की संयुक्त जांच टीम गठित कर उपर्युक्त शिकायत की जाँच करायी गयी।

जाँच में शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि होने पर प्रमोद कुमार उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत रहंवा विकास खण्ड हरचन्दपुर पर 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हरचन्दपुर में दर्ज करायी गयी तथा निलम्बन की कार्यवाही प्रचलन में है।

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